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उन्होंने पुलिस को वो नंबर भी दिया, जिससे कॉल आया था। इसके बाद पुलिस ने उस नंबर की जांच की तो पता चला कि यूपी के नंबर से कॉल किया गया है।
इसके बाद पुलिस आगे की जांच में जुटी है। वहीं कॉल आने के बाद छात्रा के स्वजन अप्रिय घटना को लेकर चिंतित हो गए हैं।
17 जनवरी को सदर थाना क्षेत्र से सहेली के साथ निकली छात्रा गायब है। देर शाम तक घर वापस नहीं आने के बाद स्वजन ने पुलिस में शिकायत की थी। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
पुलिस का कहना है कि सभी बिंदुओं पर जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि साइबर फ्राड गिरोह के बदमाश पुलिस की वेबसाइट (सीसीटीएनएस) से प्राथमिकी की जानकारी निकालकर पीड़ितों को कॉल कर ठगी कर रहे हैं। वैसे पुलिस बताकर पहले भी ठगी के मामले सामने आ चुके हैं।
वर्षीय बालिका को अगवा कर दुष्कर्म के प्रयास में दो युवक दोषी करार
वहीं दूसरी ओर नगर थाना क्षेत्र के एक मुहल्ले में नौ वर्षीय बालिका को अगवा कर दुष्कर्म के प्रयास व अश्लील हरकत करने के मामले में दो युवकों को दोषी करार दिया गया है।
इसमें मो. शाहरूख और मो. अफरोज शामिल हैं। विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-दो के न्यायाधीश प्रशांत कुमार झा ने दोनों को दोषी करार दिया है। विशेष कोर्ट में 30 जनवरी को इन दोनों के सजा बिंदुओं पर सुनवाई होगी।
इसके बाद दोनों को सजा सुनाई जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) अजय कुमार ने आठ गवाहों को पेश किया।
घर से सामान खरीदने निकली बालिका को किया अगवा
बालिका की मां ने महिला थाने में प्राथमिकी कराई थी। इसमें उन्होंने कहा था कि 19 फरवरी को शाम करीब सात बजे नौ वर्षीय बेटी घर का सामान खरीदने चौक पर गई तो मो. शाहरूख और मो. अफरोज ने उसे अगवा कर लिया।
उसके साथ अश्लील हरकत व छेड़छाड़ की। इसके बाद बेटी को धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो उसकी और उसकी मां की हत्या कर देंगे।
अगवा कर जेल चौक के पास लीची के बगीचे में ले गए थे आरोपी
बालिका ने कोर्ट में बयान में कहा कि घर से चौक की ओर जाने के क्रम में शाहरूख व अफरोज उसे बाइक पर जबरन बैठा लिया। बाइक पर एक और लड़की थी।
कुछ देर इधर-उधर घुमाने के बाद उसे जेल चौक के आगे लीची के बगीचे में ले गया। इससे पहले रास्ते में बहाना बनाकर लड़की बाइक से उतर कर भाग गई।
दोनों युवक उसे लीची के बगीचे में ले गए। वहां उसके साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास किया गया। उसने बताया कि जब उसने शोर मचाया तो आसपास के लोग जुटे। इस पर दोनों युवक भागने लगा।
लोगों ने खदेड़ा लेकिन दोनों पकड़ में नहीं आए। इसके बाद उन्हीं लोगों ने उसे महिला थाने पहुंचाया। वहां सूचना पर मां भी पहुंची।
जांच के बाद पुलिस ने दोनों के विरुद्ध 25 जून 2021 को विशेष कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। दोनों जमानत पर चल रहे थे। दोषी करार दिए जाने के बाद दोनों का जमानत का बंध पत्र रद कर विशेष कोर्ट ने जेल भेजा है।